रामजन्म भूमि -बाबरी मस्जिद का विवाद आपसी सहमति से सुलझा लें-सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रामजन्म भूमि -बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े पक्षों से इस मुद्दे को मिल बैठकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की सलाह दी है।मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि दोनों पक्षों को मिल-बैठकर इस मुद्दे को कोर्ट के बाहर हल करना चाहिए। कोर्ट के मुताबिक दोनों पक्ष इसके लिए वार्ताकार तय कर सकते हैं, जो विचार-विमर्श करें। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मंगलवनार को सप्रीम कोर्ट  से रामजन्म भूमि -बाबरी मस्जिद विवाद पर जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया था, इस पर मुख्य न्यायाधीश खेहर ने कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है इसलिए बेहतर होगा कि मामले से जुड़े पक्ष इसे आपसी सहमति से सुलझा लें। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित पक्ष चाहें तो वह खुद इस मामले में मध्यस्था करने को तैयार हैं या किसी अन्य न्यायिक अधिकारी को भी वह इसके लिए चुन सकते हैं। स्वामी ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया कि मामले को आपसी सहमित से सुलझाने के लिए न्यायालय ही आदेश दे तो उचित होगा। उन्होंने कहा कि इस पर मुख्य न्यायाधीश ने उनसे इस मामले को 31 मार्च को न्यायालय में फिर से उठाने को कहा है। 

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