दारोगा जी ने 50 हजार रूपये में लिया शादी कराने का ठेका


चित्रांश विकास श्रीवास्तव
कोंच (जालौन):- जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाने की मंशा को लेकर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जिले के पुलिस मुखिया लगातार फेरबदल करने मर लगे हुए है लेकिन उनके प्रयासों का कोई परिणाम नजर नही आ रहा है अब तो हालात यह हो चुके है कि कोतवाली कोंच की पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने के बजाए अपराधियों से फीलगुड़ करके  शादी कराने और समझौता कराने का ठेका लेने लगी है।

मामला यह है कि कोतवाली कोंच में अपराध संख्या 121/2017 धारा 363/366 आई पी सी पर एक मामला दर्ज हुआ था जिसकी विवेचना एस आई राजीव तिवारी कर रहे है। इस मामले को लेकर सूत्र बताते है कि विवेचनाधिकारी एस आई राजीव तिवारी ने आरोपी पक्ष से 50,000/- रुपये लेकर यह सौदा तय कर लिया है कि वो आरोपियों का वादी पक्ष से समझौता करा देंगे और लड़की को आरोपी पक्ष की बहू बनवा देंगे। इस मामले की चर्चा नगर में जोरो पर है लेकिन एस आई राजीव तिवारी इन आरोपो को निराधार बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे है।

एस आई ने नही की अभी तक कोई गिरफ्तारी

- इस मामले की जानकारी करने पर यह भी पता चला है कि नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के इस मामले में विवेचक एस आई ने अभी तक नामजद किसी भी आरोपी की कोई गिरफ्तारी नही की है। सूत्र बताते है कि फीलगुड में तय हुई शर्तो को अमली जामा पहनाने के लिए एस आई राजीव तिवारी लगातार वादी पक्ष को ही दबाब में लेने की कोशिश कर रहे है और वादी से उन्होंने किन्ही कागजातों पर हस्ताक्षर भी करवा लिए है। इतना ही नही सूत्र बता रहे है कि एस आई लगातार अपहर्ता के पिता से यह भी कह रहे है कि तुम यह लिखकर दो कि तुमको लड़की नही रखनी है।

फीलगुड के चलते नियम कायदों को भी भूले

- फीलगुड के चलते नियम कायदे भूले एस आई शिक्षा प्रमाण पत्र के आधार पर नाबालिग लड़की को बालिग सिद्ध करने के लिए अपनी ओर से भरसक प्रयास करने में लगे हुए है उनका कहना है कि लड़की का कहना है कि हम बालिग है इसलिए हम उसकी उम्र के लिये मेडिकल परीक्षण करवा रहे है जबकि माननीय उच्च न्यायालय का प्रतिपादित सिद्धांत है कि उम्र के सम्बन्ध में अगर शिक्षा प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो वो ही अंतिम मान्य होंगे। इस मामले में शिक्षा प्रमाण पत्र से लड़की नाबालिग है लेकिन एस आई अभी भी उसको नाबालिग मानने को तैयार नही है और लड़की को बरामद कर लेने के 24 घंटे बाद भी न्यायालय के समक्ष पेश नही किया है और न ही उसके घर भेजा है। 

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