जमा किये पैसे का सोर्स क्या हैं नही पता तो देना होगा टैक्स

नई दिल्‍ली.   अगर आपने नोटबंदी के दौरान, यानी 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के बीच बैंक अकाउंट में कैश जमा कराया है तो आपको इस रकम पर भी टैक्‍स देना पड़ सकता है। अगर आप के पास इस बात का सबूत नहीं है कि जमा किए गए पैसे का सोर्स क्‍या है तो आपको इस पैसे को इनकम टैक्‍स रिटर्न में अपनी इनकम के तौर पर दिखाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट आपके खिलाफ एक्‍शन ले सकता है।
इनकम टैक्‍स (आईटी) डिपार्टमेंट ने इस बार इनकम टैक्‍स रिटर्न में नोटबंदी के दौरान किए गए कैश डिपॉजिट की भी डिटेल मांगी है। आपने नोटबंदी के दौरान बैंक अकाउंट में जो भी कैश जमा किया है इनकम टैक्‍स रिटर्न भरते वक्त उसका भी ध्‍यान रखना होगा। अगर आप इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट को इस पैसे का सोर्स बता पाए और यह साबित कर पाए कि इस पर टैक्स दिया जा चुका है तो ठीक है, नहीं तो यह पैसा इनकम में दिखाना होगा और इस पर टैक्‍स अदा करना होगा।
 
कैश डिपॉजिट छिपाने पर होगी मुश्किल
अगर कोई शख्स आईटी रिटर्न में नोटबंदी के दौरान जमा कैश नहीं दिखाता है तो आईटी डिपार्टमेंट अपने रिकॉर्ड से मिलान करके पता लगा लेगा कि संबंधित शख्स ने जानकारी छिपाई है। ऐसे में रिटर्न फाइल करने वाले पर कार्रवाई होगी। 
 
IT डिपार्टमेंट ने किया है अलर्ट
आईटी डिपार्टमेंट ने इस बारे में अखबारों में ऐड देकर लोगों को अलर्ट किया है। डिपार्टमेंट ने कहा है कि आप नोटबंदी के वक्त बैंक में जमा किए गए कैश का सही खुलासा करें। बता दें कि आईटी रिटर्न 31 जुलाई तक भरा जाएगा।

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